हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। धान की कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं, उनको पराली कहा जाता है हरियाणा और पंजाब में लंबे समय से किसान धान के बचे हुए अवशेषों को जला देते हैं। जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। इसलिए सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पराली जलाने से प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम होती है।मिट्टी से सल्फर और जो मिट्टी के मित्र कीट होते हैं, वह भी मर जाते हैं। इसलिए सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है।
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धान की पराली जलाने पर जुर्माना
हरियाणा सरकार ने पराली जलाना दंडनीय अपराध घोषित किया है। आईपीसी की धारा 188 के तहत पराली जलाने पर खेत के मालिक को 6 महीने की जेल या ₹15000 तक का जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकते हैं। यह आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं। आदेश का पालन करवाना के लिए सरकार ने ग्राम पंचांयत स्तर पर कमेटी का गठन किया है। जो किसान पराली जलाता हुआ पकड़ा गया उस पर क़ानूनी करवाई होगी। सरकार ने ये फैसला किसानों के हित में लिया है। लेकिन कुछ किसान इसका पालन नहीं करते।
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